नैनीताल हाइकोर्ट ने प्रबंधक नियुक्ति में जिला अधिकारी हरिद्वार व सी ई ओ वख्फ बोर्ड का जवाब किया तलब,,,,।
रुड़की।
अनवर राणा
पिरान कलियर दरगाह सबीरे पाक कार्यालय की प्रबंध व्यवस्था का समस्त जिम्मा 87/2011 जनहित याचिका के अंतिम आदेश 23/08/2017 के अनुसार जिला अधिकारी हरिद्वार को नैनीताल हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस ने प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है।ओर दरगाह कार्यालय में हुवे भ्र्ष्टाचार की जांच समिति का अध्यक्ष भी जिला अधिकारी हरिद्वार को ही नियुक्त किया गया है।याचिका कर्ता ने याचिका में कहा कि 23/08/2017 के आदेशानुसार जिला अधिकारी अपने अधिकारों का स्थानांतरण भी नही कर सकता हाइकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सी ई ओ वख्फ बोर्ड ने प्रबंधक की नियुक्ति का आदेश किया है।दरगाह सबीरे पाक कार्यालय पर देखरेख का जिम्मा देखने वाले प्रबंधक को नियुक्त भी लगातार जिला अधिकारी हरिद्वार द्वारा ही किया जाता रहा है।लेकिन इस बार सहायक अध्यापक हारून अली को सी ई ओ वख्फ बोर्ड द्वारा नियुक्ति लेटर देने को हाइकोर्ट में जनहित याचिका फुरकान अली द्वारा दाखिल कर चीफ जस्टिस की बेंच के अंतिम आदेश 23/08/2017 के विरुद्ध नियुक्ति बताते हुवे सी ई ओ के आदेश को निरस्त करने की मांग की गयी,जिसमे मान्य उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ मनोज कुमार तिवारी ने आज 28 नवम्बर2020 को सुनकर याचिका को एडमिट कर जिला अधिकारी हरिद्वार व वख्फ बोर्ड सी ई ओ से जवाब दाखिल करने के आदेश देते हुवे याचिका को अग्रिम तारिक को पेश करने के आदेश पारित किये गये है।