विधवा भाभी से दुष्कर्म के आरोपी देवर की जमानत अर्जी अदालत ने की खारिज

विधवा भाभी से दुष्कर्म के आरोपी देवर की जमानत अर्जी अदालत ने की खारिज

विधवा भाभी से दुष्कर्म के आरोपी देवर की जमानत अर्जी अदालत ने की खारिज

हरिद्वार:

अनवर राणा।

विधवा भाभी से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी देवर की जमानत याचिका फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट / अपर सत्र न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने खारिज कर दी है। मामला पथरी थाना क्षेत्र का है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि वर्ष 2022 में पथरी थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला ने अपने देवर पर कई बार दुष्कर्म करने व अन्य ससुरालीजन पर मारपीट, जान से मारने की धमकी देने आदि का आरोप लगाया था।पीड़ित महिला ने बताया था कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। उसका एक पुत्र भी है। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी देवर अनुज ने शादी का झांसा देकर लगातार उसके साथ दुष्कर्म कर गर्भवती बनाया। देवर पर गर्भपात कराने का आरोप भी लगाया था। पीड़ित महिला ने आरोपी देवर अनुज पुत्र राजपाल समेत पांच आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी अनुज को संबंधित धाराओं में चालान कर जेल भिजवा दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की द्वितीय जमानत याचिका ने खारिज कर दी गई है।

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