नगर पंचायत द्वारा कोर्ट का आदेश बताकर की जा रही मेला क्षेत्र से वसूली को दरगाह प्रबंधन ने बताया अवैध,मालिकाना हक की मियां व दरगाह प्रशासन की लड़ाई में नगर पंचायत ने मारा हाथ।

नगर पंचायत द्वारा कोर्ट का आदेश बताकर की जा रही मेला क्षेत्र से वसूली को दरगाह प्रबंधन ने बताया अवैध,मालिकाना हक की मियां व दरगाह प्रशासन की लड़ाई में नगर पंचायत ने मारा हाथ।

नगर पंचायत द्वारा कोर्ट का आदेश बताकर की जा रही मेला क्षेत्र से वसूली को दरगाह प्रबंधन ने बताया अवैध।
मालिकाना हक की मियां व दरगाह प्रशासन की लड़ाई में नगर पंचायत ने मारा हाथ।
पिरान कलियर।
अनवर राणा।
दरगाह साबिर पाक मेला इस बार भ्र्ष्टाचार व अव्यवस्थाओ की भेंट चढ़ाने में कोई भी पक्ष कम नही है।नया मामला तहबाजारी वसूली को लेकर जहां दरगाह प्रशासन व नगर पंचायत लगभग छह माह से अधिक समय से नूरा कुश्ती लड़ते हुवे दुकानदारों से वसूली कर रहे थे ,वही मेला बाजार जो हज हाउस रोड़,तालाब किनारा,कब्रिश्तान रोड़,सोहलपुर रोड़ आदि से हमेशा दरगाह प्रबंधन द्वारा वसूल जाता रहा है ।अब इस साल नगर पंचायत कलियर ने भी वजूद में आते ही दरगाह क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर अपना हक जताते हुवे उर्स में दुकानदारों से वसूली करनी शुरू की हुई बतायी जा रही है। 10 नवम्बर को दरगाह प्रबंधक परवेज अली ने भी एक पत्र अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत को देते हुवे कहा कि नगर पंचायत द्वारा कोर्ट का हवाला देकर मेला क्षेत्र से जो अवैध वसूली की जा रही है ,इस तरह का कोई आदेश दरगाह कार्यालय में शासन या प्रशासन का नही ओर हाइकोर्ट का भी आदेश ऐसा नही है जबकि कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया हुआ है।वसूली करने से रोकने के लिये दरगाह प्रबंधक ने उच्च अधिकारियों से बात कर नोटिश जारी किया है।लोगो का कहना है कि नगर पंचायत की आय भी अब दरगाह की आय को नुकसान पहुंचाने में नगर पंचायत कोई कोर कसर नही छोड़ रही है,जिसका भविष्य में गलत प्रभाव पड़ने की पूरी उम्मीद है।

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