जनहित याचिका में माननीय हाइकोर्ट द्वारा नगर विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दो हफ्ताह में  हरिद्वार विकास प्राधिकरण से मांगी रिपोर्ट,,,।

जनहित याचिका में माननीय हाइकोर्ट द्वारा नगर विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दो हफ्ताह में  हरिद्वार विकास प्राधिकरण से मांगी रिपोर्ट,,,।

जनहित याचिका में माननीय हाइकोर्ट द्वारा नगर विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दो हफ्ताह में  हरिद्वार विकास प्राधिकरण से मांगी रिपोर्ट,,,।
रुड़की बुलेटिन न्यूज़
अनवर राणा।
नगर विधायक प्रदीप बत्रा की ओर से किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश खंडपीठ ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण को आदेश दिए हैं अवैध निर्माण के खिलाफ 2 हफ्ते में कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने को कहा है यह सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आरके मलिमथ और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई थी रुड़की निवासी गौरव कुमार पुंडीर ने इस मामले में जनहित याचिका दायर करके कहा है कि विधायक प्रदीप बत्रा और उनके परिवार द्वारा रुड़की सिविल लाइन में नजूल भूमि पर अवैध भवन का निर्माण किया जा रहा है प्राधिकरण ने 2015 में अवैध निर्माण की सीलिंग के आदेश दिए थे और निर्माण चलता रहा निर्माण के बाद वहां पर मॉल चल रहा है दूसरे पक्ष की ओर से कहा गया है कि उन्होंने इसके लिए स्वीकृति मिली है इसके बाद प्राधिकरण ने कहा है कि इस बारे में कंपाउंडिंग आदेश पारित कर दिए गए हैं सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्राधिकरण को आदेश दिए हैं कि अवैध निर्माण के खिलाफ 2 हफ्ते में कार्रवाई कर रिपोर्ट अदालत में पेश करें

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