ठेकेदारों द्वारा कोरोना काल के 139दिन का लाभ प्राप्त कर पुनः पूर्व परंपराओं की तरह 30% बकाया माफ कराने के मामले में हाइकोर्ट ने दिये निर्देश ,,,,।

ठेकेदारों द्वारा कोरोना काल के 139दिन का लाभ प्राप्त कर पुनः पूर्व परंपराओं की तरह 30% बकाया माफ कराने के मामले में हाइकोर्ट ने दिये निर्देश ,,,,।

ठेकेदारों द्वारा कोरोना काल के 139दिन का लाभ प्राप्त कर पुनः पूर्व परंपराओं की तरह 30% बकाया माफ कराने के मामले में हाइकोर्ट ने दिये निर्देश ,,,,।
रुड़की।
अनवर राणा।
दरगाह कलियर के वार्षिक ठेकेदारों से बकाया क़िस्त वसूली का मामला पूर्व परम्पराओ के मुताबिक नैनीताल हाइकोर्ट में पहुंचा।हाइकोर्ट नैनीताल ने 3/02/2021 को सुनवाई कर निर्देश जारी कर दिये है।
विदित हो कि दरगाह के वार्षिक ठेकेदारों द्वारा मार्च 2020 में जमा की जाने वाली 30%क़िस्त के लिये ठेकेदारों ने कोरोना काल की समय अवधि के लिये दरगाह प्रशासक से छूट की मांग की थी । ठेकेदारों द्वारा इसलिये छूट की गई थी कि कोरोना के कारण दरगाह बन्द की गयी ओर जायरीन भी कलियर नही आये थे,जिस पर दरगाह प्रशासक/जिला अधिकारी हरिद्वार व देखरेख कर रहे वक्फ सीईओ ने कोरोना काल की 139 दिन की छूट देकर ठेको की बकाया रकम 30%को जमा करने के आदेश कर दिये थे ।लेकिन अब ठेकेदारों के द्वारा पूर्व परम्परा के अनुसार दरगाह के वार्षिक ठेको की 30% रकम जो करोड़ो में बनती है उसकी छूट को लेकर नैनीताल हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया जिसमें माननीय हाइकोर्ट द्वारा दरगाह प्रशासक व सीईओ वख्फ बोर्ड के समक्ष आवेदन करने के आदेश इस शर्त पर किया कि ठेकेदार /याचिका कर्ता 15 दिन के अंदर आवेदन कर ओर दरगाह प्रशासक व सीईओ वख्फ भी उसपर 7 दिन के अंदर निर्णय ले तब तक ठेकेदारों से कोई वसूली भी नही की जाये ।अब देखना यह है कि ठेकेदार हाइकोर्ट द्वारा दी गयी समयावधि के अंदर दरगाह प्रशासक व सी ई ओ वक्फ बोर्ड उत्तराखण्ड को प्रत्यावेदन देते है या नही ओर दरगाह प्रशासक व वक्फ बोर्ड सीईओ कोरोना काल के मद्देनजर 139 दिन एक्स्ट्रा दे दिये जाने के बावजूद बकाया 30% दरगाह की रकम में कोई छूट कर पायेगी या नही ।

उत्तराखंड