सुप्रीम कोर्ट का हल्द्वानी वासियो के लिये सुप्रीम फैसला,,,,

सुप्रीम कोर्ट का हल्द्वानी वासियो के लिये सुप्रीम फैसला,,,,

सुप्रीम कोर्ट का हल्द्वानी वासियो के लिये सुप्रीम फैसला,,,,
दिल्ली।
ब्यूरो।
29 एकड़ रेलवे की जमीन को खाली कराने के हाइकोर्ट के आदेश को चुनोती वाली याचिका पर सुनवाई कर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुनाया ओर कोर्ट ने राज्य सरकार व रेलवे को नोटिस जारी कर हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगायी है।सुप्रीम कोर्ट ने टिपणी कर कहा कि पुनर्वास की कोई योजना है या नहीँ।सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल ओर ए एस ओका ने माना यह मानवीय मुद्दा है इसका समाधान बनाने की भी जरूरत है।हाइकोर्ट ने एक सप्ताह का समय देकर 20 दिसम्बर को अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया था। वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा पूरे मामले को गौर से देखकर समाधान निकालने को कहा गया जिससे रेलवे का भी काम हो जाये ओर जनता को भी राहत मिल जाये।सुप्रीम कोर्ट ने नोटिश जारी करते हुवे कहा को एक हप्ताह मे 50 हजार लोगों को इस तरह हटाया जाना कैसे सम्भव हो सकता है।

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