दरगाह कर्मियों को तीन माह का मानदेय नहीं मिलने से हो रही बड़ी कठिनाई,,,
नियुक्ति पत्र न होना व 60 साल पार कर्मियों को बाहर करने के मामले से मानदेय में फंसा पेंच,,,
कलियर।
अनवर राणा।
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के वर्तमान मुख्य कार्यपालक अधिकारी आईपीएस मुख्तार मोहसीन ने पद भार ग्रहण करने के उपरांत कलियर दरगाह के मानदेय कर्मियों का एक माह (दिसम्बर 2022)का वेतन जारी करते समय दरगाह कर्मियों की नियुक्ति पत्र न होने की दशा में अग्रिम मानदेय जारी न करने के आदेश प्रबंधक को दिये गये थे।जानकारी के मुताबिक दरगाह पर तैनात कर्मियों की न तो कोई नियमावली है ओर न ही रिटायमेंट की कोई समयावधि है इसलिये मुख्य कार्यपालिका अधिकारी द्वारा दिसम्बर के बाद उन्हीं कर्मियों की तनख्वाह बनाने के आदेश दरगाह प्रबंधक को दिये बताये जा रहे है जिनकी कार्यालय में नियुक्ति सम्बन्धी पत्र हो ओर 60 साल की उम्र से कम कर्मियों को ही मानदेय दिया जाने के निर्देश तीन माह पूर्व दिये गये थे।जिस पर दरगाह कर्मियों के द्वारा लिखित में दिया गया है कि उनको सड़क चलते उस समय भर्ती किया गया था अब हमारे पास ऐसी स्थिति में कोई नियुक्ति पत्र भी नहीं है।हालांकि उन कर्मियों से बदस्तूर कार्य लिया जा रहा है । उसी सम्बन्ध में कर्मियों ने माहे रमजान के खर्च व आगामी ईदुल फितर का हवाला देकर दरगाह प्रबंधक को पत्र प्रेषित कर तीन माह का मानदेय दिया जाने की मांग की है।उनका कहना है कि हमें अपने परिवार का जीवन यापन करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।अब देखना यह है कि दरगाह प्रबंधक बिना नियमावली व गाइडलाइन के उक्त वेतन भोगी कर्मियों को ऐसी स्थिति में मानदेय दिला पाएंगी या नहीं यह तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ही तय करना है।लेकिन इन ही कुछ कर्मचारियों की जांच माननीय हाइकोर्ट नैनीताल के आदेश पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी आईपीएस मुख्तार मोहसीन के यहां पेंडिंग चल रहीं है जिसमे उच्च न्यायालय नैनीताल कोर्ट में भी अग्रिम तारिक कोंनटमकोर्ट में लगी है।