जानिये:क्यों मिला अशारोड़ी मस्जिद को हटाने का राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से हटाने का नोटिस, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष की चुप्पी पर सवाल,,,
देहरादून::
अनवर राणा।
राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से आशारोड़ी में बनी मस्जिद को नोटिस भेजा गया है। इसमें मस्जिद निर्माण को वन्यजीव अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए कमेटी से जमीन से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया है। अभिलेख प्रस्तुत न करने पर निर्माण को मौके से हटा दिया जाएगा,
राजाजी टाइगर रिजर्व की रामगढ़ रेंज के वन क्षेत्राधिकारी की ओर से आशारोड़ी में बनी मस्जिद को नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि यह इलाका राजाजी टाइगर रिजर्व का है। इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम के तहत कोई भी निर्माण नहीं कराया जा सकता। यह राजाजी टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र घोषित है। इस इलाके में मस्जिद का निर्माण वन्यजीव अधिनियम का उल्लंघन है।उत्तराखंड में प्राचीन मस्जिद ओर मजार को लेंड जिहाद के नाम पर हटाने व नोटिस दिये जाने को लेकर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष की चुप्पी ओर किये जा रहे दावों की बात पर तरह तरह के सवाल जनता में उठ रहे हैं।