बलात्कार मामले में उमेश कुमार शर्मा को बड़ा झटका,,,

बलात्कार मामले में उमेश कुमार शर्मा को बड़ा झटका,,,

बलात्कार मामले में उमेश कुमार शर्मा को बड़ा झटका,,,

रेप कांड मामला : दिल्ली उच्च न्यायालय ने उमेश कुमार और मामले के जाँच अधिकारी व सरकार को हाजिर होने के दिये नोटिस,,,

दिल्ली ब्यूरो।
रुड़की बुलेटिन न्यूज़।

जानकारी के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के 2018 के चर्चित रेप मामले में पीड़ित लड़की का पक्ष सुनते हुए निचली अदालत के फ़ैसले पर सवालिया निशान लगा दिया है। जिससे यह पूरा मामला सर के बल पलट गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय मे माननीय न्यायाधीश के समक्ष पीड़िता के वक़ील ने बताया की निचली अदालत के विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इस मामले के तथ्यों की समीक्षा कीये बिना आई ओ द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था । सूत्र बताते है कि सिर्फ़ आई ओ द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर ही भरोसा कर, किया गया था । जो की न्याय की दृष्टि से बेहद ग़लत है। उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता ने अपने बयान में अभियुक्त के खिलाफ विशेष और गंभीर आरोप लगाए हैं जो सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था। जिसमे घटना का पूरा क्रम दिया है जिसे खारिज नहीं किया जा सकता जिसे पहले तो जाँच अधिकारी द्वारा नज़रअंदाज़ किया गया और उसके पश्चात् मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा भी यही दोहराया गया जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बलात्कार जैसे संगीन अपराध में कानून तय है कि चश्मदीद गवाह की एकमात्र गवाही भी मामले को साबित करने के लिए पर्याप्त है।अब इस पूरे मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उमेश कुमार और मामले के जाँच अधिकारी व सरकार को नोटिस कर हाज़िर होने को कहा है।
*क्या था पूरा मामला*
समाचार प्लस के CEO और एडिटर इन चीफ़ उमेश कुमार पर 2018 में एक जिम इंस्ट्रक्टर द्वारा दिल्ली के तुग़लक़ रोड थाने में बलात्कार का मुक़दमा पंजीकृत कराया गया था। महिला के मुताबिक़ उसे जिम से नौकरी छुड़वा कर समाचार प्लस में बतौर वाइस प्रेसिडेंट की नौकरी का झाँसा देकर उसके साथ धोखा देकर निरंतर संबंध बनाए।यह मामला 2018 में सुर्ख़ियों में रहा। जिसके बाद आनन फ़ानन में उमेश कुमार द्वारा लड़की से मान मनौवल करने के बाद लड़की और उसके एक मित्र को उमेश कुमार द्वारा एक्सट्रैक्शन के मामले में नोएडा में जेल भेज दिया गया। और लड़की के ऊपर कई ज़िलों से ताबड़ तोड़ मुक़दमे दर्ज करा दिए गए। मामले का बैकग्राउंड देखकर कुछ ही दिनों में न्यायालय द्वारा लड़की और उसके साथी विनोद यादव की ज़मानत हो गई नोएडा कि निचली अदालत ने एक्सट्रैक्शन मामले में नोएडा फेज 3 के सीनियर सब इंस्पेक्टर और इस मामले में जाँच अधिकारी हरीनंदन शर्मा को दोषी पाया। जिसके बाद लड़की के विरुद्ध दायर सभी मुकदमों में एक के बाद एक लड़की को ज़मानत मिलती गई। लड़की के मुताबिक़ उसके साथ यह पूरी घटना उमेश कुमार द्वारा बदला लेने की मंशा से की गई थी हालाँकि लड़की ने हार न मानने का फ़ैसला किया और अदालत का दरवाज़ा खटखटाती रही। दिल्ली की निचली अदालत पटियाला हाउस कोर्ट में रेप केस में जाँच अधिकारी
द्वारा दाख़िल क्लोज़र को स्वीकार कर लिया गया था लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन सभी पार्टियों को नोटिस कर मामला सर के बल पलटा दिया है यह कहना ग़लत नहीं होगा कि उमेश कुमार के लिए आने वाला वक़्त मुश्किलों से भरा होगा।

उत्तराखंड