शातिर चोर को गुंडा एक्ट की कार्रवाई के बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर दो माह के लिए किया जिलाबदर,,,

शातिर चोर को गुंडा एक्ट की कार्रवाई के बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर दो माह के लिए किया जिलाबदर,,,

शातिर चोर को गुंडा एक्ट की कार्रवाई के बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर दो माह के लिए किया जिलाबदर,,,

रुड़की:

एक शातिर चोर को गुंडा एक्ट की कार्रवाई के बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर दो माह के लिए जिला बदर किया गया है। आदेश का पालन करते हुए रुड़की सिविल लाइन पुलिस आरोपी को ढोल नगाड़ों के साथ जिले की सीमा पर छोड़ आई।

कोतवाली प्रभारी आर. के. सकलानी ने बताया रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में वर्ष 2022 में गुंडा एक्ट अधिनियम के तहत पंकज पुत्र हरीश निवासी खंजरपुर कोतवाली रुड़की पर कार्रवाई की गई थी, जिसे अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने दो माह का जिला बदर करने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए  आरोपी पंकज पुत्र हरीश निवासी खंजरपुर कोतवाली रुड़की को ढोल नगाड़ों के साथ जनपद की सीमा से बाहर छोड़ा गया है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक चंद्र मोहन, अपर उप निरीक्षक एहसान अली, हेड कांस्टेबल प्रवीण, कांस्टेबल रणवीर सिंह व कांस्टेबल अनिल शामिल रहे।रुड़की: एक शातिर चोर को गुंडा एक्ट की कार्रवाई के बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर दो माह के लिए जिला बदर किया गया है। आदेश का पालन करते हुए रुड़की सिविल लाइन पुलिस आरोपी को ढोल नगाड़ों के साथ जिले की सीमा पर छोड़ आई।
कोतवाली प्रभारी आर. के. सकलानी ने बताया रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में वर्ष 2022 में गुंडा एक्ट अधिनियम के तहत पंकज पुत्र हरीश निवासी खंजरपुर कोतवाली रुड़की पर कार्रवाई की गई थी, जिसे अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने दो माह का जिला बदर करने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए आरोपी पंकज पुत्र हरीश निवासी खंजरपुर कोतवाली रुड़की को ढोल नगाड़ों के साथ जनपद की सीमा से बाहर छोड़ा गया है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक चंद्र मोहन, अपर उप निरीक्षक एहसान अली, हेड कांस्टेबल प्रवीण, कांस्टेबल रणवीर सिंह व कांस्टेबल अनिल शामिल रहे।

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