उधार दिए गए पैसे मांगने पर हथौड़े से हमला कर ग्रामीण को मौत के घाट उतारने वाले अभियुक्त को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा

उधार दिए गए पैसे मांगने पर हथौड़े से हमला कर ग्रामीण को मौत के घाट उतारने वाले अभियुक्त को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा

उधार दिए गए पैसे मांगने पर हथौड़े से हमला कर ग्रामीण को मौत के घाट उतारने वाले अभियुक्त को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा
रुड़की:
उधार दिए गए पैसे मांगने पर हथौड़े से हमला कर ग्रामीण को मौत के घाट उतारने वाले अभियुक्त को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना साल 2020 में भगवानपुर थानाक्षेत्र के खेलपुर गांव में सामने आई थी। तत्कालीन एसओ भगवानपुर थानाध्यक्ष संजीव थपलियाल ने खुद इस मामले की विवेचना की थी। बेजोड़ विवेचना और ठोस सुबूतों के साथ कोर्ट में मजबूत पैरवी के चलते कातिल को सजा मिली और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है।
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तीसरे दिन तालाब के पास मिला था शव….
भगवानपुर थाना क्षेत्र के खेलपुर गांव निवासी सानिया ने 29 सितंबर 2020 को भगवानपुर थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसका पति रहमान 27 सितंबर को घर में बैठा था। इसी दौरान रायपुर गांव निवासी एक व्यक्ति उसे अपने साथ बुलाकर ले गया था। इस दौरान साहिब निवासी मोहितपुर थाना भगवानपुर का भी मिलने के लिए फोन आ रहा था। इसके बाद उसके पति का कोई पता नहीं चल पाया था। नंबर भी बंद आ रहा था। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी। 29 सितंबर 2020 को उसके पति का शव खेलपुर गांव के तालाब के पास मिला था। इस मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
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पैसे मांगने पर उतारा था मौत के घाट….
गुमशुदगी का मामला हत्या में तरमीम होने के बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष संजीव थपलियाल ने हर एंगल से छानबीन की। जिसके आधार पर साहिब निवासी मोहितपुर को गिरफ्तार किया था। पड़ताल में सामने आया था कि साहिब ने रहमान से कुछ पैसे उधार लिए थे। रहमान काफी दिन से उससे अपने पैसे वापस मांग रहा था। लेकिन रहमान पैसे नहीं लौटा रहा था। बार-बार तकाजा करने पर उसने रहमान को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। घटना के दिन वह पैसे देने के बहाने उसे तालाब के पास ले गया और हथौड़े से सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने हथौड़े से लेकर कपड़े तक तमाम सुबूत जुटाए। पुलिस ने परिवार को भरोसा दिलाया था कि कातिल को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। विवेचना के दौरान जुटाए गए तमाम सुबूतों और गवाहों के मद्देनजर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रमा पांडे की अदालत ने साहिब को दोषी पाया। एडीजीसी आलोक पुंडीर ने बताया कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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तेज तर्रार सब इंस्पेक्टर हैं थपलियाल…..
हरिद्वार में बहादरबाद, झबरेड़ा और भगवानपुर थानाध्यक्ष रह चुके संजीव थपलियाल का शुमार तेज तर्रार सब इंस्पेक्टरों में होता है। वर्तमान में वह टिहरी जिले के घनसाली थाने में बतौर थानाध्यक्ष तैनात हैं। अभियुक्त को सजा मिलने पर विवेचक के तौर पर घनसाली थानाध्यक्ष संजीव थपलियाल ने भी संतुष्टि जताई है।

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