नैनीताल हाइकोर्ट 2017 के अंतरिम आदेश पर शासन ने दरगाह कर्मियों की तनख्वाह में किया 4000 का इजाफाव 18 माह का एरियर का किया जाएगा भुगतान,,,।
रुड़की/कलियर
अनवर राणा
पिरान कलियर दरगाह इमाम साहब,किलकिली साहब व सबीरे पाक की खिदमत के लिये वख्फ बोर्ड ने सेकड़ो व्यक्तियों को कुछ मानदेय पर भर्ती कर रखा था।जिसके एवज में दरगाह की दान से आय के मद से कुछ नजराना मिलता था।कई बार कर्मियों की मांग पर थोड़ा थोड़ा मानदेय बढ़कर 6000 रुपया तक पहुंच चुका था,लेकिन मंहगाई के इस दौर में नाकाफी था।इस सम्बन्ध में समाजसेवी/पत्रकार अनवर राणा ने माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में जनहित याचिका की मार्फ़त दरगाह कर्मियों का मानदेय राज्यकर्मियों के मिनिमम वेज से दिया जाने की गुहार लगाई थी।जिसपर माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने दरगाह कर्मियों को एक बड़ा तोफा देते हुवे मिनिमम वेज से तनख्वाह देने के आंतरिक आदेश राज्य सरकार व राज्य वक्फ बोर्ड को दिया था,साथ ही 100 टॉयलेट,100 पीने के पानी की टँकी लगानी थी ।लेकिन दरगाह प्रबंधतन्त्र व वक्फ बोर्ड सी ई ओ ने कर्मियों को धर्मशाला एक्ट के मुताबिक मानदेय की स्वीकृति दे दी थी जिससे प्रति कर्मी को 2000 हजार रुपये के लगभग तुरन्त बढ़कर मिलने शुरू हो गये थे,लेकिन अब शासन स्तर से हाइकोर्ट के 2017 के अनुपालन में ओर 2000 रुपये बढ़कर देना ओर 18 माह का एरियर दरगाह कर्मियों को देने की तैयारी कर ली गयी है।सूत्रों का कहना यह है कि एक माह की जो तनख्वाह फिलहाल कर्मियों की सी ई ओ वक्फ बोर्ड अहमद इक़बाल ने स्वीकृति दी है उसमे 2000 हजार रुपये ओर बढ़ाये गये है जो कर्मचारियों के खाते में एक या दो दिन में पहुंच जाएंगे ओर जनहित याचिका 2017 अनवर राणा बनाम राज्य सरकार के अंतरिम आदेश का अनुपालन किया गया है रिट पेटिशन में अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है।