पूर्व वक्फ बोर्ड चैयरमेन राव शराफत का प्रार्थना पत्र उच्च न्यायालय नैनीताल में खारिज,,,।
नैनीताल सूत्र।
अनवर राणा।
उत्तराखण्ड वख्फ बोर्ड अध्यक्ष राव शराफत द्वारा घोर भ्र्ष्टाचार के चलते जनहित याचिका 87/2011 अनवर जमाल काजमी बनाम राज्य आदि में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश पर हटाया गया था,ओर यहां कलियर साबिर पाक की दरगाह का जिम्मेदार जिला अधिकारी हरिद्वार को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था। अब उत्तराखंड वख्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन राव शराफत ने 87/2011 जनहित याचिका में प्रार्थना पत्र लगाकर मांग की गयी कि डी जे कोर्ट द्वारा मेरे ऊपर लगाये गये आरोपो को नकार दिया था।इसलिये उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा अव्यवस्था बरतने के आरोप लगाकर मांग की कि वर्तमान में में वख्फ सदस्य हूँ इसलिये कलियर की व्यवस्था सुचारू करने के लिये मुझे कमेटी में शामिल किया जाये।शुक्रवार 11/12/2020 को माननीय उच्च न्यायालय ने राव शराफत के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की।प्रार्थना पत्र को बलहीन होने के कारण उच्च न्यायालय नैनीताल ने खारिज कर दिया है।