उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड समिति को वक्फ निरीक्षक की जांच करने का कानूनी अधिकार,,,हाइकोर्ट नैनीताल
वक्फ निरीक्षक मो0 अली को माननीय उच्च न्यायालय का बड़ा झटका,द्वारा जांच से बचने के लिये की गयी रिट हाइकोर्ट ने की हुई खारिज,,,
रुड़की।
अनवर राणा।
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में कार्यरत चर्चित भ्र्ष्टाचार में लिप्त वक्फ निरीक्षक के खिलाफ वक्फ बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पास कर एक जांच समिति का गठन कर निरीक्षक के भृष्टाचारी कार्यो की जांच होने का प्रस्ताव पास 16 नवम्बर 2022 को हुआ था।किन्ही कारणों की वजह से मुख्य कार्यपालिका अधिकारी द्वारा इससे सम्बन्धित पत्र जारी करना था लेकिन नहीं किया गया।इसी बीच वक्फ निरीक्षक मो0 अली ने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते गुहार लगाई गई कि मेरे खिलाफ पहले से शासन की जांच लम्बित है इसलिये वक्फ बोर्ड का 16 नवम्बर का प्रस्ताव खारिज किया जाना चाहिये। 18 मार्च 2022 को मामले की सुनवाई करते हुवे माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने यह मानते हुवे कि वक्फ निरीक्षक वक्फ बोर्ड का एम्पोलाइज है इस कारण उत्तराखंड वक्फ बोर्ड समिति को जांच करने का कानूनी अधिकार है वक्फ निरीक्षक की रिट पेटिशन संख्या 778 दिनांक 18 मार्च 2022 के आदेश में रीट असत्य मानते हुवे खारिज कर दी है।