सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब 2 से अधिक बच्चों वाले माता-पिता भी लड सकते हैं* *पंचायत चुनाव
*सरकार को लगा झटका*
देशराज/बुरहान राजपूत
नई दिल्ली/हरिद्वार
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अब दो से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशी भी चुनाव लड़ पाएंगे। दरअसल इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जिसमें दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारों को भी चुनाव लड़ने देने की बात कही की थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव में किसी तरह का दखल नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर हाईकोर्ट के याचिकाकर्ताओं को नोटिस भी जारी किया है। बता दें कि पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को मौका नहीं देने को लेकर उत्तराखंड सरकार ने अपना तर्क दिया था.राज्य सरकार ने कहा था कि ये राष्ट्र हित में नहीं होगा कि दो से ज्यादा बच्चे वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ें। बाद में यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने राज्य सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के इसी आदेश को राज्य सरकार ने बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस बार यह नियम लागू होगा। यानी इस संशोधन को लागू करने की कटऑफ डेट 25 जुलाई 2019 होगी. इसका साफ मतलब यह हुआ कि इस तारीख के बाद दो से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशी पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जाएंगे। जबकि 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके तीन बच्चे हैं, वह चुनाव लड़ सकेंगे।

