ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के आदेश का नगर पंचायत अधिकारी व दरगाह प्रबंधक पर कोई असर नही,,,

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के आदेश का नगर पंचायत अधिकारी व दरगाह प्रबंधक पर कोई असर नही,,,

हटाये अतिक्रमण की जगह दोबारा अवैध अतिक्रमण पाया गया तो किस अधिकारी के खिलाफ होगी कार्यवाही,,,ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के आदेश का नगर पंचायत अधिकारी व दरगाह प्रबंधक पर कोई असर नही,,,

रुड़की/कलियर
अनवर राणा
पिरान कलियर में सभी अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर राजस्व विभाग की टीम ने तहसीलदार के नेतृत्व में हटाया था,लेकिन नगर पंचायत अधिकारियों व दरगाह प्रबंधक के पक्षपात पूर्ण रवैये के कारण दोबारा से हटाए गए अतिक्रमण को लगाना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। सिंचाई विभाग व नगर पंचायत की सांठगांठ से नहर किनारे की पटरी /सीलिंग के नम्बर पर आज भी अवैध अतिक्रमण अधिकारियों का मुंह चिड़ा रहा है।जबकि कुछ छोटे दुकानदारो व जुग्गी झोंपड़ियों पर कार्यवाही कर नगर पंचायत अधिकारी व स्टाफ भी सम्पूर्ण अवैध अतिक्रमण हटाया जाने का गुणगान कर रहा है।ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की विजय नाथ शुक्ला द्वारा इस सम्बंध में बाकायदा नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी व दरगाह प्रबंधक को पत्र लिखकर हिदायत दी हुई है कि अगर क्षेत्र में कहीं भी अवैध अतिक्रमण दोबारा लगाया या पाया जाता है तो नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी व दरगाह प्रबंधक के खिलाफ कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।अब देखना यह है कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के आदेश का नगर पंचायत अधिकारी व दरगाह प्रबंधक कितना अमल करते हैं या पक्षपात व सांठगांठ के चलते अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाता है।

उत्तराखंड